Encroachment हटाओ: Rekha Gupta की High-Level Meeting में बड़ा फैसला – गैर-कानूनी और अनधिकृत कंस्ट्रक्शन, अतिक्रमण, ज़मीन पर कब्ज़ा करने और फायर सेफ्टी उल्लंघन के खिलाफ जुर्माना और सजा।

गैर-कानूनी और अनधिकृत कंस्ट्रक्शन, अतिक्रमण, ज़मीन पर कब्ज़ा करने और फायर सेफ्टी उल्लंघन के खिलाफ सख्त और समय पर कार्रवाई करने के लिए पक्के और साफ निर्देश जारी किए।

बिल्डरों, प्रशासन पदाधिकारियो अपराधियों के नाम पर बनाये गए क़ानून का दुरुपयोग गरीबों के कालोनियों, झुग्गी झोपड़ियों पर कार्रवाई, गरीबो के रोजगारों को उजाड़ने फरमान जारी।

अन्य सम्बन्धित खबरों के लिये दिये गये लिंक पर क्लिक करे।http://www.ainaindianews.com

 

दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने आज सभी संबंधित एजेंसियों के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग की और गैर-कानूनी और अनधिकृत कंस्ट्रक्शन, अतिक्रमण, ज़मीन पर कब्ज़ा करने और फायर सेफ्टी उल्लंघन के खिलाफ सख्त और समय पर कार्रवाई करने के लिए पक्के और साफ निर्देश जारी किए।1

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और उल्लंघन करने वालों के साथ कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी, चाहे उनका पद या प्रभाव कुछ भी हो।

मुख्यमंत्री ने ये निर्देश जारी किए:

Addsaudi01

🔹 मालिकों, बिल्डरों, कॉलोनाइज़रों और दोषी अधिकारियों के खिलाफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत सख्त कार्रवाई, जिसमें जेल और भारी फाइनेंशियल पेनल्टी शामिल है।

🔹 लापरवाह और मिलीभगत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सख्त क्रिमिनल कार्रवाई, जिसमें जेल और भारी फाइनेंशियल पेनल्टी शामिल है।

🔹 दोषी अधिकारियों की सैलरी, पेंशन और पर्सनल प्रॉपर्टी से सरकार को हुए सभी नुकसान की रिकवरी, साथ ही दोषी बिल्डरों, मालिकों और कॉलोनाइज़रों की संपत्ति और बैंक अकाउंट अटैच करना।

🔹 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी तय करने, डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू करने और बिना देर किए कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए ज़्यादा और साफ़ तौर पर तय अधिकार।

🔹 रियल टाइम में उल्लंघन का पता लगाने के लिए ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट इमेजरी और एडवांस्ड डिजिटल मैपिंग के ज़रिए चौबीसों घंटे, पूरे शहर में निगरानी।

🔹 गेस्ट हाउस, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल और दूसरी कमर्शियल जगहों का इंटेंसिव और सरप्राइज़ इंस्पेक्शन, और उल्लंघन में पाई गई किसी भी जगह को तुरंत सील करना।

🔹 गैर-कानूनी तरीके से चल रही जगहों की बिजली और पानी की सप्लाई तुरंत काटना।

🔹 17.5 मीटर से ज़्यादा ऊँची सभी बिना इजाज़त वाली बिल्डिंगों के साथ-साथ वेंटिलेशन, बालकनी और दूसरी ज़रूरी सुरक्षा शर्तों के उल्लंघन के खिलाफ तेज़ और पक्की कार्रवाई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर उल्लंघन पर कार्रवाई होगी, हर चूक के लिए जवाबदेही तय होगी, और पब्लिक सुरक्षा से समझौता करने की हर कोशिश का कानून की पूरी ताकत से सामना किया जाएगा।

अन्य सम्बन्धित खबरों के लिये दिये गये लिंक पर क्लिक करे।http://www.mpnn.in

ZEA
Leave A Reply

Your email address will not be published.