यूएस, की मल्टीनेशनल कंपनी पेप्सिको को भारत मे हैदराबाद न्यायालय द्वारा झटका-
यूएस, की मल्टीनेशनल कंपनी पेप्सिको को भारत मे हैदराबाद न्यायालय द्वारा झटका – पेप्सिको का दावा खारिज किया ।
एस. ज़ेड. मलिक(पत्रकार)
नई दिल्ली – यूएस की मल्टीनेशनल कंपनी पेप्सिको ने “माउंटेनड्यू” पैकेज पेजल, बनाने वाली एक भारतीय कम्पनी पर 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर यह दावा किया था की “माउण्टेन ड्यु” साइट्रिक सोडा ट्रेड मार्क पेप्सी का है, जो की भारत की एक कंपनी उस टेर्ड मार्क का गलत इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पेय जल के नाम पर बेच रही है जो की गलत है अतः उस भारतीय कंपनी बंद किया जाए। दिल्ली उच्च न्यायलय ने इस पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली में निरक्षण कराया तो पता चला की इस ट्रेड मार्क के नाम पर यहां कोई प्रोडक्ट नहीं है , चूँकि “माउण्टेन ड्यू” पॅकेज पेयजल दिल्ली से रजिस्ट्रशन नहीं था वह प्रोडक्ट हैदराबाद से रजिस्ट्रेशन था इस लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस केस को हैदराबाद उच्च न्यायलय को स्थानांतरित कर दिया।
बुधवार को नयी दिल्ली के प्रेस क्लब में भारतीय कंपनी “माउंटेनड्यू” पैकेज पेजल प्रोडक्ट के मालिक श्री सैयद ग़ाज़ीउद्दीन ने एक पत्रकार सम्मेलन कर उक्त जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया की – “माउंटेनड्यू” पैकेज पेजल, कंपनी 2000 में हैदराबाद में लांच किया था जबकि उस समय पेप्सी कंपनी का “माउंटेनड्यू” साइट्रिक सोडा नाम का कोई प्रोडक्ट जन्म ही नहीं हुआ था। आगे उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए कहा की पेप्सी कंपनी ने “माउंटेनड्यू” साइट्रिक सोडा प्रोडक्ट 2003 में यूएसए में लांच किया गया। वह भी साइट्रिक सोडा प्रोडक्ट के रूप में था। जबकि हमारी कम्पनी ने “माउंटेनड्यू” पैकेज पेजल , नाम से, यानी पैक किया हुआ पीने का पानी , का कार्य दक्षिण भारत के हैदराबाद से पंजीकृत करा कर 2000 में आरम्भ किया था। और दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे से भिन्न हैं , उसके अतिरिक्त “माउंटेनड्यू” पैकेज पेजल का पहला रजिस्ट्रशन 2000 भारत सरकार द्वारा भारतीय मानक से मान्यता प्राप्त पीने का स्वक्ष जल यह भारतीय प्रोडक्ट है – और पेप्सी वालों का एक सोडा पेयपदार्थ है जो पाचन पदार्थ है। भारत में सबसे पहला रजिस्ट्रशन होने के नाते “माउंटेनड्यू” इस नाम पर किसी और का अधिकार नहीं होना चाहिए। बल्कि “माउंटेनड्यू” इस नाम के प्रोडक्ट को पेप्सी कम्पनी वालों को स्वयं ही बंद कर देना चाहिए। बहरहाल हैदराबाद उच्च न्यायलय ने 15 वर्षों तक इस केस पर गहराई से मंथन करने के बाद अंततः हैदराबाद उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से ट्रांसबॉर्डर प्रतिष्ठा के उलंघन के आधार पर पेप्सिको के दावे को खरिज करते हए, “माउंटेनड्यू” पैकेज पेजल को निमित रूप से भारतीय बाज़ार में बेचने की इजाज़त दे दिया।