Delhi’s pollution level has come down, but need to be vigilant : Gopal Rai

Emphasis has been laid on intensifying water sprinkling: Gopal Rai*- दिल्ली के अंदर ग्रेप-1 , ग्रेप-2 और ग्रेप-3  की पाबंदियां अभी लागू रहेंगी - गोपाल राय*

Only CNG, electric and BS-VI buses can enter Delhi: * दिल्ली के अंदर सिर्फ सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 बसें ही आ सकती हैं – गोपाल राय* Gopal Rai

Delhi’s pollution level has come down, but need to be vigilant : Gopal Rai
*GRAP-4 restrictions are to be lifted in Delhi on orders of CAQM, decision taken after improvement in air quality – Gopal Rai*
*Ban on construction and demolition activities in Delhi will remain in force; projects which have been exempted have to follow norms, otherwise action will be taken – Gopal Rai*
*Only CNG, electric and BS-VI buses can enter Delhi: Gopal Rai*
*Emphasis has been laid on intensifying water sprinkling: Gopal Ra*
NEW DELHI – Addressing the media on Sunday, Delhi Environment Minister Shri Gopal Rai said Delhi’s pollution level has come down but there is still a need to be vigilant. Due to improvement in air quality, GRAP-4 restrictions have been lifted in Delhi. However, the restrictions of GRAP-1, GRAP-2 and GRAP-3 will remain in force. The ban on Construction and demolition works will remain in force. Also, the ban on the operation of BS-III petrol and BS-IV diesel will continue. The Environment Minister further added that only CNG, electric and BS-VI buses can come to Delhi. Minister Shri Gopal Rai said that direction has been given to special monitoring of hotspots and continuously intensifying water sprinkling.
Environment Minister Shri Gopal Rai mentioned that the pollution level inside Delhi has been continuously improving for the last two days and today the AQI is 290. But I want to request Delhiites and the people of the entire north India that the pollution level has come down but we still need to be vigilant.
The Environment Minister stated that as per the order of the CAQM, the restrictions of GRAP-4 have been lifted in Delhi. The ban on the entry of trucks has been lifted.  However, the restrictions of GRAP-1, GRAP-2 and GRAP-3 will remain in force. The ban on the operation of BS-III petrol and BS-IV diesel LMVs (4-wheelers) will remain in force. Only CNG, electric and BS-VI buses can come to Delhi from NCR.
Minister Shri Gopal Rai said that the ban on construction and demolition activities in Delhi under GRAP-3 will remain in force. Some departments are exempted from the ban on construction and demolition, but they will have to follow the guidelines issued for construction and demolition.
*Exempted departments:*
Railway stations, metros, airports, construction and demolition sites related to national security, inter-state bus stands, hospitals, roads and highways, flyovers, electricity, sewer lines, and sanitation projects will be exempted from this ban. Along with this, the interior work which is going on inside Delhi, such as plumbing work, electrical fitting work, and furniture work will be exempted.
Boring, drilling, excavation, and stuffing are strictly prohibited on construction and demolition sites.
There will be a complete restriction on all structural construction activities, including building activities. The act of demolishing will be prohibited. At construction and demolition sites, loading and unloading will be prohibited. The movement of raw materials, including manuals and flights, will be prohibited. Vehicle movement on dirt roads will be prohibited. Cutting of floor materials, stones, tiles, and other construction materials will all be prohibited, as well as any grinding operations.
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पर्यावरण मंत्री कार्यालय,
एनसीटी, दिल्ली सरकार।
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*दिल्ली में वायु प्रदूषण में कमी को देखते हुए ग्रेप चार की पाबंदियां हटीं – गोपाल राय*
*- दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ है, लेकिन अभी सबको सतर्क रहने की जरूरत है- गोपाल राय*
*- दिल्ली के अंदर ग्रेप-1 , ग्रेप-2 और ग्रेप-3  की पाबंदियां अभी लागू रहेंगी – गोपाल राय
*दिल्ली में बीएस तीन पेट्रोल और बीएस चार डीजल एलएमवी  के संचालन पर प्रतिबंध जारी रहेगा- गोपाल राय*
*-निर्माण-विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू रहेगा, जिन्हें छूट मिली है, उनको सभी नॉर्म्स का पालन करना अनिवार्य – गोपाल राय*
*- दिल्ली के अंदर सिर्फ सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 बसें ही आ सकती हैं – गोपाल राय*
*- धूल प्रदूषण रोकने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव तेज करने पर जोर दिया गया है: गोपाल राय*
*नई दिल्ली, 19  नवंबर , 2023*
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रविवार को बताया कि दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद  दिल्ली में ग्रेप -4 की पाबंदियां हटा ली गयी है। लेकिन ग्रेप-1 , ग्रेप-2 और ग्रेप-3  की पाबंदियां अभी  लागू रहेंगी।    निर्माण एवं विध्वंस कार्यों पर रोक अभी लगी रहेगी । साथ ही बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल गाड़ियों के संचालन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में सिर्फ सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 बसें ही आ सकती है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि हॉटस्पॉट पर विशेष निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पानी के छिड़काव लगातार करने का आदेश दिया गया है।
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि  दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर में पिछले 2 दिनों से लगातार सुधार देखा जा रहा है और आज ए.क्यू.आई. 290 तक पहुँच गया है। उन्होंने दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के लोगों से निवेदन किया कि प्रदूषण में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सीएक्यूएम के आदेश के अनुसार, दिल्ली  में ग्रेप -4 की पाबंदियां को हटा दी गई  है। ट्रकों की एंट्री पर प्रतिबंध हटा लिया गया है।  लेकिन ग्रेप-1 , ग्रेप-2 और ग्रेप-3  की पाबंदियां अभी  लागू रहेंगी।  बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल एलएमवी (4 पहिया वाहन) के संचालन पर  प्रतिबंध लागू रहेगा। एन सी आर से  दिल्ली में सिर्फ सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 बसें ही आ सकती है।
मंत्री गोपाल राय ने बताया कि ग्रेप-3  के तहत दिल्ली में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू रहेगा। निर्माण तथा विध्वंस पर बैन से कुछ विभागों को छूट है,  लेकिन उन्हें निर्माण तथा विध्वंस के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना पड़ेगा।
*इन विभागों को मिली छूट:-*
 रेलवे स्टेशन, मैट्रो, हवाई अड्डे, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित निर्माण तथा विध्वंस साइट, अंतर्राज्यीय बस अड्डे, अस्पताल, सड़क एवं राजमार्ग, फ्लाईओवर, बिजली, सीवर लाईन, स्वचछता परियोजनाओं पर निर्माण संबंधी छूट रहेगी। इसके साथ-साथ दिल्ली के अंदर जो इंटीरियर वर्क है, जैसे प्लम्बिंग का कार्य, बिजली फिटिंग का कार्य, फर्निचर का काम की छूट रहेगी।
निर्माण तथा विध्वंस स्थलों पर बोरिंग, ड्रिलिंग, खुदाई तथा भराई के काम पर अभी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। निर्माण एवं बिल्डिंग संचालन सहित तमाम संरचनात्मक निर्माण कार्य हैं, उसपर पूरी तरह बैन रहेगा। विध्वंस के कार्य पर पूरी तरह बैन रहेगा। निर्माण तथा विध्वंस साईट पर लोडिंग अनलोडिंग पर बैन रहेगा। कच्चे माल के स्थानांतरण मैनुअल तथा फलाईएस सहित बैन रहेगा। कच्ची सड़कों पर वहनों के आने जाने पर बैन रहेगा। टाइलों पत्थरों के काटने पर बैन रहेगा, फर्श सामग्री के काटने पर बैन रहेगा, पीसने की गतिविधियों  पर बैन रहेगा।
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