चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव अधिकारियों को सख्त निदेश

घोषणा पत्र में उन्ही वादों को वर्णित करें जिनके वित प्रबंधन के ‘वेज़ एंड मीन्स‘ सम्भव हो*

चुनाव प्रचार के दौरान, राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, कार्यों तक ही होनी चाहिए सीमित- पंकज अग्रवाल*

 चुनाव घोषणा पत्र जारी करने के तीन दिनों के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जमा करवानी होगी तीन प्रतियां – पंकज अग्रवाल

*हिंदी व अंग्रेजी में जमा करवानी होगी तीन-तीन प्रतियां*

*घोषणा पत्र में उन्ही वादों को वर्णित करें जिनके वित प्रबंधन के ‘वेज़ एंड मीन्स‘ सम्भव हो*

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MPNN NEWS

*नई दिल्ली, 18 सितम्बर* – हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पंकज अग्रवाल ने सभी राजनीतिक दलों व चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि ज्योंहि घोषणा पत्र जारी करें त्योंहि वे तीन दिनों के अंदर-अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में चुनाव घोषणा पत्र की हिंदी व अंग्रेजी की तीन-तीन प्रतियां जमा करवाना सुनिश्चित करें।

श्री पंकज अग्रवाल ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता के सभी पहलुओं का गहनता से अध्ययन करें और चुनाव के दौरान इसकी पालना करे। आदर्श चुनाव आचार संहिता के पैरा-8 के उप क्रमांक तीन के अनुसार चुनाव घोषणा पत्र में पारदर्शिता, समान अवसर और वादों की विश्वसनीयता के हित में, यह अपेक्षा की जाती है कि घोषणापत्र वादों के औचित्य को भी प्रतिबिंबित करे और मुख्य रूप से इसके लिए वित्तीय आवश्यकता ‘वेज़ एंड मीन्स‘ को रेखांकित करे तथा मतदाताओं का विश्वास केवल उन वादों पर मांगा जाना चाहिए जिनका पूरा होना संभव हो।

चुनाव प्रचार के दौरान, राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, कार्यों तक ही होनी चाहिए सीमित- पंकज अग्रवाल*

*मतदाताओं की जाति या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर नहीं की जा सकती वोट की अपील*

*चुनाव प्रचार में डूज एंड डोंट्स की अनुपालना जरूरी*

 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा विधानसभा आम चुनाव -2024 के लिए उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के लिए चुनाव प्रचार के दौरान क्या करना है और क्या नहीं (डूज एंड डॉन्ट) के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पंकज अग्रवाल ने बताया कि सभी दलों और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को सार्वजनिक स्थानों जैसे मैदान और हेलीपैड निष्पक्ष रूप से उपलब्ध होना चाहिए। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्यों तक ही सीमित रहनी चाहिए। किसी भी बैठक बारे स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए और प्रस्तावित बैठक के समय व स्थान की आवश्यक अनुमति समय रहते सही तरीके से ली जानी चाहिए।

श्री पंकज अग्रवाल ने बताया कि प्रस्तावित बैठक के स्थान पर यदि कोई प्रतिबंधात्मक या निषेधात्मक आदेश लागू है तो उन आदेशों का सम्मान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, प्रस्तावित बैठकों के लिए लाउडस्पीकर या ऐसी किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए और बैठकों में गड़बड़ी या अव्यवस्था पैदा करने वाले व्यक्तियों से निपटने में पुलिस सहायता प्राप्त की जानी चाहिए।

उन्होंने बताया कि किसी भी जुलूस को शुरू करने और समाप्त करने के समय व स्थान तथा मार्ग को अग्रिम रूप से फाइनल किया जाना चाहिए और पुलिस अधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। यह अवश्य ध्यान रखा जाए कि जुलूस का मार्ग यातायात को बाधित नहीं करना चाहिए।

*शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी चुनाव अधिकारियों का करें सहयोग*

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से मतदान सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा सभी चुनाव अधिकारियों को सहयोग किया जाना चाहिए। साथ ही, चुनाव में लगे सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बैज या पहचान पत्र दिखाना होगा। मतदाताओं को जारी अनौपचारिक पहचान पर्ची सादे (सफेद) कागज पर होनी चाहिए, जिस पर पार्टी का कोई नाम और निशान या उम्मीदवार का नाम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, प्रचार अभियान की अवधि के दौरान और मतदान के दिन वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। चुनाव के संचालन के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत या समस्या को निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी, जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट, मुख्य निर्वाचन अधिकारी या भारत निर्वाचन आयोग के संज्ञान में लाया जाना चाहिए।

श्री पंकज अग्रवाल ने बताया कि चुनाव के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सभी मामलों में निर्वाचन आयोग या रिटर्निंग ऑफिसर या जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश या दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए। चुनाव प्रचार अवधि के समाप्त होने के उपरांत, यदि कोई व्यक्ति, मतदाता या चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार या उम्मीदवार का चुनाव एजेंट नहीं है तो उस व्यक्ति को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ना होगा।

*मतदाताओं की जाति या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर नहीं की जा सकती कोई अपील*

चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी देते हुए श्री पंकज अग्रवाल ने बताया कि किसी भी आधिकारिक काम को चुनाव प्रचार या चुनावी गतिविधियों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए और वित्तीय या अन्य किसी प्रकार का कोई प्रलोभन मतदाता को नहीं दिया जाना चाहिए। मतदाताओं की जाति या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा, ऐसी कोई गतिविधि, जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकती है या विभिन्न जातियों, समुदायों, धार्मिक और भाषायी समूहों के बीच आपसी द्वेष पैदा करती हो या तनाव पैदा करती हो, ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जानी चाहिए।

*चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का नहीं किया जा सकता उपयोग*

श्री पंकज अग्रवाल ने बताया कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या किसी भी पूजा स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा, जिसमें चुनाव संबंधी भाषण, पोस्टर, संगीत आदि शामिल हैं। इसके अलावा, अन्य राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों द्वारा आयोजित सार्वजनिक बैठकों या जुलूसों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। अन्य राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा लगाए गए पोस्टरों को हटाना या विकृत नहीं किया जाना चाहिए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वाहनों पर रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकरों का उपयोग नहीं होना चाहिए।

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