विधानसभा चुनाव के लिए 3 अक्टूबर को सायं 6 बजे बंद होगा प्रचार- मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल*

 Election Campaigning to conclude by 6 PM on October 3 for Assembly Elections - Haryana Chief Electoral Officer, Sh. Pankaj Agarwal*

आयोग के निर्देशानुसार चुनाव एजेंट को छोड़ कर, पार्टी से जुड़ें अन्य कार्यकर्ता या नेता और प्रचारक जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, वे उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं।

*विधानसभा चुनाव के लिए 3 अक्टूबर को सायं 6 बजे बंद होगा प्रचार- मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल*

*प्रदेश में 5 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक होगा मतदान*

*नई दिल्ली, 30 सितंबर -* हरियाणा में 15वी विधानसभा आम चुनाव-2024 के लिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार-प्रसार करने पर 3 अक्तूबर को सायं 6 बजे से प्रतिबंध रहेगा। 6 बजे के बाद से राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी प्रकार की बैठक या जनसभाएं नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही, आयोग के निर्देशानुसार चुनाव एजेंट को छोड़ कर, पार्टी से जुड़ें अन्य कार्यकर्ता या नेता और प्रचारक जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, वे उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होगा।

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पंकज अग्रवाल ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की समयावधि के दौरान किसी भी तरह का प्रचार-प्रसार बंद हो जाता है। उन्होंने बताया कि इस समयावधि में कोई भी उम्मीदवार न तो किसी तरह की जनसभा आयोजित कर सकता है और न ही उसमें शामिल हो सकता है। इस दौरान किसी भी तरह की चुनावी सामग्री को सिनेमाटोग्राफी, टेलीविजन या अन्य उपकरणों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, किसी मतदान क्षेत्र में इस प्रतिबंधित अवधि के दौरान आमजन को आकर्षित करने की दृष्टि से म्यूजिक कॉन्सर्ट या थियेटर प्रोग्राम या अन्य मनोरंजक कार्यक्रम के माध्यम से किसी प्रकार का चुनावी प्रचार भी नहीं किया जा सकता। इस समयावधि के दौरान लाउडस्पीकर के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा।

इसके अलावा, पोलिंग बूथ के 200 मीटर की परिधि में कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी अपना प्रचार नहीं कर सकती है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 126 उपधारा (1) की उल्लंघना की जाती है तो उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों ही हो सकती है।

उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार सभी मंत्रियों, सांसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों के अलावा अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता, जिनको सुरक्षा प्रदान की गई है, उन सभी को मतदान की समाप्ति के लिए नियमित किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की समयावधि से पहले निर्वाचन क्षेत्र को जल्द से जल्द छोड़ देना होगा। इसी प्रकार, उम्मीदवार और उसके चुनाव एजेंट को छोड़ कर, पार्टी से जुड़ें अन्य कार्यकर्ता या नेता और प्रचारक जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं।

श्री पंकज अग्रवाल ने बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (बी) के तहत किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे (मौन अवधि) की अवधि के दौरान टेलीविजन या इसी तरह के उपकरणों के माध्यम से किसी भी चुनाव संबंधी सामग्री को प्रदर्शित करने पर रोक रहेगी। चुनावी सामग्री को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के लिए अभिप्रेत या परिकलित किसी भी मामले के रूप में परिभाषित किया गया है, जो मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान होता है। हालांकि इस समय में प्रिंट मीडिया में जिला या राज्य स्तर की जैसा कि मामला हो, एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणित विज्ञापन छापे जा सकते है।

उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126 ए, के तहत मतदान शुरू होने के लिए निर्धारित समय से लेकर मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय के आधे घंटे बाद तक की अवधि के दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल आयोजित करने और उनके परिणामों के प्रसार पर रोक रहेगी। इन नियमों का उल्लंघन करने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सभी मीडिया घरानों को सलाह दी जाती है कि वे इस संबंध में निर्देशों का पालन करें।

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 Election Campaigning to conclude by 6 PM on October 3 for Assembly Elections – Haryana Chief Electoral Officer, Sh. Pankaj Agarwal*

 

*Voting to take place from 7 AM to 6 PM on October 5 across Haryana*

 

*New Delhi, September 30*– Election Campaigning for the 15th Haryana Legislative Assembly Elections-2024 will come to an end at 6 PM on October 3. After 6 PM, no political party or candidate will be allowed to hold public meetings or rallies. Apart from this, as per the Election Commission’s guidelines, except for the candidate’s election agent, other party workers, leaders, and campaigners who are not voters of the concerned constituency will not be permitted to remain in that constituency. Voting for all 90 Assembly constituencies in Haryana will take place on October 5 from 7 AM to 6 PM.

Haryana Chief Electoral Officer, Sh. Pankaj Agarwal, stated that under Section 126 of the Representation of the People Act, 1951, all campaigning must stop during the 48-hour period leading up to the end of voting. During this period, no candidate is allowed to organize or participate in any public meeting. Further, no election-related material can be displayed through cinematography, television, or other devices. Political campaigns using music concerts, theater programs, or other entertainment forms to attract the public are also prohibited during this time. The use of loudspeakers will also be banned.

Additionally, no candidate or political party is allowed to campaign within a 200-meter radius of a polling booth. Sh. Agarwal mentioned that any violation of Section 126 (1) could result in up to two years of imprisonment, a fine, or both.

According to the Commission’s instructions all ministers, members of Parliament and State Legislative and other political functionaries who have been provided with security should leave the constituency as soon as the campaign period ends, i.e. 48 hours before the time fixed for the close of poll. Only the candidate and their election agent are allowed to stay, while party workers, leaders, or campaigners who are not voters of the constituency must leave the area.

Sh. Pankaj Agarwal further stated that under Section 126 (1)(b) of the Representation of the People Act, 1951, any election-related content displayed on television or similar devices during the 48-hour ‘silent period’ prior to the close of voting will be prohibited. Election-related material is defined as any matter intended or calculated to influence the election result that occurs within this 48-hour period. However, the advertisements in print media are allowed during this period subject to the pre-certification of the content of the advertisements from the respective district or state level Media Certification and Monitoring Committee (MCMC) as the case may be.

Additionally, under Section-126A of the Representation of the People Act, 1951, exit polls and the dissemination of their results are prohibited from the start of voting until half an hour after the end of polling. Violators of these provisions may face imprisonment of up to two years, a fine, or both. All media houses are advised to follow these instructions.

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