शत प्रतिशत मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग से निगरानी-Webcasting monitoring at 100% polling stations – Chief Electoral Officer*

एग्जिट पोल जारी करने पर 5 अक्टूबर शाम 6.30 बजे तक लगाई रोक

*Election Commission bans release of exit polls for Haryana Assembly election until 6.30 pm on October 5 – Pankaj Agrawal

हिंदी – English News

शत प्रतिशत मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग से निगरानी की व्यवस्था – मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल*

*वेबकास्टिंग की निगरानी तीन स्तर पर*

*मतदान के दिन शिकायतों की सुनवाई के लिए अलग से नोडल अधिकारी किए जाए नियुक्त*

*विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत रखी जाए कड़ी निगरानी*

MPNN DESK
*नई दिल्ली, 01 अक्तूबर* – हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पंकज अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर होनी चाहिए ताकि दिव्यांग मतदाताओं को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। इसके अलावा, मतदान केंद्रों पर बिजली के साथ-साथ पीने के पानी और लाईन लंबी होने पर बुजुर्ग, दिव्यांग व महिला मतदाताओं के बैठने का प्रबंध किया जाए।

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पंकज अग्रवाल चण्डीगढ़ से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्त/जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के प्रबंध को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे।

श्री पंकज अग्रवाल ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिव्यांग व 85 वर्ष आयु से अधिक के मतदाताओं द्वारा घर से किए गए मतदान की रिपोर्ट, सर्विस वोटर के पोस्टल बैलेट की रिपोर्ट तथा चुनाव ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों के पोस्टल मतदान की रिपोर्ट प्रति दिन मुख्यालय को भेजी जाए। उन्होंने कहा कि अभी 3 दिन का समय मतदान के लिए शेष है इसलिए मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जागरूक भी किया जाए।

*मतदान केंद्र के अंदर कोई शरारती तत्व गलती करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ की जाएगी सख्त कानूनी कार्रवाई*

श्री पंकज अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा आम चुनाव 2024 के दौरान मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग निगरानी के लिए राज्य नियंत्रण कक्ष, जिला नियंत्रण कक्ष व विधानसभा के नियंत्रण कक्ष बनाए गये है। इसके अलावा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी वेबकास्टिंग द्वारा निगरानी की जाएगी। किसी भी मतदान केंद्र पर मतदान के दिन पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन में केवल वही कार्यकलाप करेंगे जिसकी उनको अनुमति है। इसके अलावा, यदि वो कुछ भी गलत करते पाये जाते है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी। इस बारे विस्तृत हिदायतें जारी की जा चुकी है। मतदान के दिन उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों द्वारा दी गई शिकायतों की सुनवाई के लिए अलग से नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए।

श्री पंकज अग्रवाल ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में 5 अक्टूबर को विधानसभा के लिए मतदान होना है इसके मध्यनजर अवैध शराब, नशीले पदार्थ, नकदी और अवैध हथियार आदि को रोकने के लिए नाकों पर और अधिक चौकसी बरती जाएं। इसके अलावा, जिलों में गठित निगरानी टीमों को और अधिक सक्रिय किया जाए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान से पहले मतदान केंद्रों तक और मतदान के बाद मतदान केंद्रों से ईवीएम को पुख्ता सुरक्षा प्रबंधों के साथ स्ट्रांग रूम में रखवाया जाए। इसके अलावा, ईवीएम ले जाने वाले वाहन को रास्ते में अन्य किसी भी स्थान पर न रोका जाए। सुरक्षा के मध्यनजर ईवीएम को लाने व ले जाने वाले वाहनों पर जीपीएस लगा होना चाहिए।

श्री पंकज अग्रवाल ने निर्देश दिए कि मतदान केंद्र के अंदर चुनाव ड्यूटी पर तैनात महिला कर्मचारियों के पति मतदान केंद्र के अंदर नहीं बैठ सकते। इसी तरह से महिला मतदाता द्वारा जब मतदान किया जाए तो मतदान के लिए उसके पति को मतदान कम्पार्टमेंट में जाने की बिलकुल अनुमति नहीं होगी और ऐसा करना गैर कानूनी होगा। ऐसा करने पर कानूनी कार्यवाही भी की जाऐगी।

************
*Webcasting monitoring at 100% polling stations – Chief Electoral Officer*

 

*Three tier webcasting monitoring to be there*

*A separate nodal officer should be appointed to address complaints on the day of polling*

*Strict monitoring should be kept in view of the assembly elections*

 

*New Delhi, October 1–* Haryana Chief Electoral Officer, Mr. Pankaj Agarwal said that wheelchairs should be available at polling stations across the state to ensure that voters with disabilities do not encounter any difficulties. Additionally, arrangements should be made for drinking water, electricity and seating arrangements for elderly, Pwds and women in case of long queues at the polling stations.

Mr. Agarwal was presiding over a meeting to review the arrangement for the Haryana Assembly General Elections 2024 through video conferencing from Chandigarh with Deputy Commissioners and District Election Officers of the state.

He directed all officers that reports on home voting by persons aged above 85 years and persons with disabilities, postal ballots voting by employees on duty and the ETPB of service voters should be submitted to headquarters daily. With three days remaining until voting, he emphasized the importance of maximizing voter awareness.

If any mischievous elements are found acting inappropriately inside polling stations, legal action will be taken against them

Mr. Agarwal said that for the Assembly General Elections 2024, State Control Rooms, District Control Rooms, and Assembly Control Rooms have been established for webcasting monitoring at polling stations. The Election Commission of India will also monitor through webcasting. On the day of polling the polling agents at any polling station will involve only in the activities which are permitted for them. If they will be found involved in any prohibited activity, strict legal action will be taken against them. Detailed instructions have been issued in this regard. A separate nodal officer should be appointed to address complaints from candidates and political parties on polling day.

While giving instructions, Mr. Agarwal emphasized the need for vigilance at checkpoints to prevent the transportation of illegal liquor, narcotics, cash, and weapons in light of the assembly elections scheduled for October 5. He also urged monitoring teams in the districts to increase their activity.

The Chief Electoral Officer said that before polling, EVMs should be secured in strong rooms until they are moved to polling booths, and after polling, they should be transported from the polling booths with proper security arrangements. Additionally, vehicles carrying EVMs should not be stopped elsewhere during transit. For security reasons, vehicles transporting EVMs should be fitted with GPS.

He also directed that husbands of women employees deployed on election duty inside polling booths are not permitted to remain inside the polling booth. Similarly, when a woman voter casts her vote, her husband will not be at all allowed in the voting compartment and doing so will be illegal. Legal action will be taken in case this is done.

***************
 *निर्वाचन आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल जारी करने पर 5 अक्टूबर शाम 6.30 बजे तक लगाई रोक – पंकज अग्रवाल*

*नई दिल्ली, 1 अक्तूबर -* भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल जारी करने पर रोक लगाई है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126 ए, के तहत मतदान शुरू होने के लिए निर्धारित समय से लेकर मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय के आधे घंटे बाद तक की अवधि के दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल आयोजित करने और उनके परिणामों के प्रसार पर रोक रहेगी। हरियाणा, जम्मू व कश्मीर विधानसभा चुनावों की अधिसूचना एक साथ जारी होने के कारण मतदान शुरू होने का समय 18.09.2024 को सुबह 7 बजे से माना गया है। यह प्रतिबंध मतदान के दिन 5 अक्टूबर, 2024 को शाम 6.30 बजे तक प्रभावी रहेगा।

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पंकज अग्रवाल ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल आयोजित करना, प्रकाशित करना या प्रचारित करना या किसी अन्य तरीके से प्रसारित करना, उक्त आम चुनाव के संबंध में किसी भी एग्जिट पोल के परिणाम पर 05.10.2024 (शनिवार) शाम 6.30 बजे तक रोक रहेगी।

इसके अतिरिक्त, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणाम सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना, आम चुनाव के संबंध में मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय से समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान प्रतिबंधित रहेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सभी मीडिया घरानों को सलाह दी जाती है कि वे इस संबंध में निर्देशों का पालन करें।

 *Election Commission bans release of exit polls for Haryana Assembly election until 6.30 pm on October 5 – Pankaj Agrawal*

*New Delhi, Oct 1* – The Election Commission of India (ECI) has prohibited the release of exit polls for the upcoming Assembly elections in Haryana. Under Section-126A of the Representation of the People Act, 1951, exit polls and the dissemination of their results are prohibited from the start of voting until half an hour after the end of polling. Start of voting has been counted from 7:00 am on September 18, 2024 as the election of Haryana and Jammu and Kashmir Assemblies were notified together. This ban will remain in effect until 6:30 PM on October 5, 2024, the day of polling.

Sharing this information here today, Haryana Chief Electoral Officer Sh. Pankaj Agrawal said that according to the notification, conducting and publishing or publicizing exit poll by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the aforesaid general election shall be prohibited until 6.30 PM on 05.10.2024 (Saturday).

In addition, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for the conclusion of the poll in connection with the general election. Violators of Section-126A of the Representation of the People Act, 1951 may face imprisonment of up to two years, a fine, or both. All media houses are advised to follow these instructions.

**************

Leave A Reply

Your email address will not be published.