केंद्रीय बजट 2023 – जमात इस्लामी हिन्द असमंजस में।

केंद्र सरकार का इस बार का बजट विशेष समुदायें के प्रति द्वेषपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण तथा देश के गरीबों को क़र्ज़ में डूबने वाला है - जमात इस्लामी हिन्द

केंद्र सरकार का इस बार का बजट विशेष समुदायें के प्रति द्वेषपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण तथा देश के गरीबों को क़र्ज़ में डूबने वाला है – जमात इस्लामी हिन्द

केंद्रीय बजट 2023 – जमात इस्लामी हिन्द असमंजस में। 

जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द सरकार की दुराग्रहपूर्ण नीतियों पर हैरान है तथा केंद्रीय बजट पर असमंजस में है कि भारत सरकार की अल्पसंख्यक समुदायके लिये बजट में कटौती पर सरकार के  नीतियों पर सवाल खड़ा कर रही है। जमात इस्लामी हिन्द ने इस बजट को द्वेषपूर्ण तथा देश और देश के गरीबों को क़र्ज़ में डूबने वाला बताया। 
जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द यह समझती है कि केंद्रीय बजट एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है जो देश की आर्थिक नीतियों को संचालित करता है और इसका उपयोग व्यापक आर्थिक चुनौतियों को स्थिर करने के साथ-साथ आम आदमी की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए। इस संबंध में, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2023 को आर्थिक विकास और राजकोषीय समेकन (राजस्व और व्यय के बीच नकारात्मक अंतर को पाटना) पर ध्यान केंद्रित करने का श्रेय दिया जा सकता है। अब 7 लाख रुपये सालाना तक की आय वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा । पहले 5 लाख से अधिक आय वाले कर दायरे में आते थे। इस बदलाव से वेतनभोगी वर्ग को मदद मिलेगी। बजट की एक और सकारात्मकता यह है कि पूंजीगत व्यय को बढ़ावा दिया गया है, जिसका बजट अब 13.7 लाख करोड़ रुपये यानी जीडीपी का 4.5% है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फंडिंग को आसान बनाने में मदद मिलेगी। बजट में इन सकारात्मकताओं के बावजूद ऐसा प्रतीत होता है जैसे देश के गरीबों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों की अनदेखी करते हुए इसका उद्देश्य समाज के केवल एक वर्ग को लाभ पहुंचाना है। बजट राजकोषीय रूप से विवेकपूर्ण है, लेकिन इसने सरकारी व्यय को और भी कम कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक क्षेत्र के लिए आवंटन में कमी आई है। उदाहरण के लिए, मनरेगा योजना आवंटन में 33% की कमी की गई है जब कि बेरोजगारी ऐतिहासिक रूप से ऊँची है। बजट का एक अन्य पहलू जो अत्यधिक चिंता का विषय है वह यह है कि विभिन्न सब्सिडी में कटौती की गई है। उदाहरण के लिए, खाद्य सब्सिडी में 90,000 करोड़ रुपये, उर्वरक सब्सिडी में 50,000 करोड़ रुपये और पेट्रोलियम सब्सिडी में 6,900 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। एक और चिंताजनक विषय स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में अव्ययित आवंटन की राशि है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 9,255 करोड़ रुपये और शिक्षा क्षेत्र में 4,297 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए। आवंटित धन का उपयोग नहीं किया जाना ऐसे समय में हुआ जब इन दोनों क्षेत्रों पर महामारी के बाद के युग में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी। इस वर्ष स्वास्थ्य आवंटन में वृद्धि के बावजूद यह अभी भी सकल घरेलू उत्पाद का 2.1% है। फिर से शिक्षा के लिए आवंटन में वृद्धि के बावजूद, यह सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 2.9% है। जमाअत की मांग है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए आवंटन जीडीपी का कम से कम क्रमशः 3% और 6% होना चाहिए। बजट मुद्रास्फीति (मूल्य वृद्धि) और गंभीर बेरोजगारी के मुख्य मुद्दों को संबोधित करने में विफल है। बजट प्रधान मंत्री के “सबका विकास” आह्वान के प्रति उदासीन है क्योंकि इसने अल्पसंख्यकों को बजटीय आवंटन को 5000 करोड़ रुपये से घटाकर लगभग 3000 करोड़ रुपये कर दिया है। जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द महसूस करती है कि 5 करोड़ से ऊपर की आय पर टैक्स को 37% से घटाकर 25% करने का फैसला सही नहीं है। यह धन असमानता को और बढ़ाएगा जैसा कि नवीनतम ऑक्सफैम रिपोर्ट द्वारा इंगित किया गया है। निष्कर्ष के तौर पर, ऐसा लगता है कि बजट कॉर्पोरेट्स के हितों को पूरा करता है न कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और आम आदमी को।

भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस की खस्ताहाली
पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस की हालत खराब हुई है जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द उस पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है। एक विदेशी अनुसंधान फर्म द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट के प्रकाशन मात्र से एक बहुत बड़े व्यापारिक घराने को अचानक बाजार मूल्य में $100 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है। कॉरपोरेट घराने के स्वामित्व वाली 10 फर्मों में निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इसने भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस के मानक पर असहज प्रश्न खड़े किए हैं। आरबीआई व्यावसायिक घराने के साथ बैंकों के जोखिम की जाँच कर रहा है। जमाअत महसूस करती है कि सरकार को इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सरकार को बाजारों को शांत करने और देश और विदेश दोनों में निवेश समुदाय में विश्वास बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। सरकार को इस मुद्दे की जेपीसी या सीजेआई की निगरानी में जांच कराने की विपक्ष की मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि लोगों का विश्वास बहाल हो और करदाताओं का पैसा सुरक्षित रहे। अर्थव्यवस्था कल्याणोन्मुख होनी चाहिए न कि कॉर्पोरेट केंद्रित।

न्यायाधीशों की नियुक्ति
जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कानून मंत्रालय और न्यायपालिका के बीच हालिया विचारों के टकराओ से चिंतित है। लोकतंत्र में न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति संसद या राजनेताओं से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द न्यायपालिका की स्थिति से सहमत है कि कॉलेजियम प्रणाली सही नहीं हो सकती है लेकिन यह देश का क़ानून है और योग्यता के सिद्धांत पर आधारित है। जमाअत महसूस करती है कि वर्तमान में कॉलेजियम प्रणाली के साथ यह कहकर छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए कि यह “सामाजिक विविधता” हासिल करने में सक्षम नहीं है और इसमें पिछड़े, हाशिए और अल्पसंख्यक समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यदि न्यायपालिका की संरचना योग्यता के अलावा किसी अन्य विचार पर आधारित है तो इसके त्रुटिहीन मानक से समझौता किया जाएगा और न्याय वितरण की समग्र प्रणाली पर इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

राज्यपाल और राज्य सरकारें
केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसी निर्वाचित राज्य सरकारों और केंद्र द्वारा नियुक्त उनके संबंधित राज्यपालों के बीच रस्साकसी और तनाव की खबरों पर जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द चिंता व्यक्त करती है। राज्यपाल संविधान का संरक्षक होता है लेकिन कुछ मामलों में राज्यपाल केंद्र सरकार के राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिनमें राज्यपाल ने एक विशेष राजनीतिक दल की मदद करने के लिए पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया है। एक राज्य के राज्यपाल ने प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के आधार पर पांच कुलपतियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए उनके इस्तीफे की मांग की। संवैधानिक मानदंडों के अनुसार, राज्यपाल से मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। जानकारों का कहना है कि राज्यपाल सरकार को सलाह दे सकते हैं लेकिन इस पर जोर नहीं दे सकते कि इसका पालन किया जाए। जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द का मानना है कि राज्यपालों को उस भूमिका के भीतर रहना चाहिए जो उन्हें संविधान द्वारा विधिवत सौंपी गई है। उन्हें अपनी सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए और राजनीति करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनकी निष्ठा केवल संविधान के प्रति होनी चाहिए न कि किसी राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक दल के प्रति।

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