आईएएस राजशेखर के खिलाफ विभिन्न शिकायतों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई।
सर्विसेज के विशेष सचिव राजशेखर को घोर अवज्ञा, अनुशासनहीन व्यवहार, तथ्यों को गलत साबित करने और अधिकारों के उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है
सर्विसेज के विशेष सचिव राजशेखर को घोर अवज्ञा, अनुशासनहीन व्यवहार, तथ्यों को गलत साबित करने और अधिकारों के उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है
आईएएस राजशेखर के खिलाफ विभिन्न शिकायतों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई।
सर्विसेज के विशेष सचिव राजशेखर को घोर अवज्ञा, अनुशासनहीन व्यवहार, तथ्यों को गलत साबित करने और अधिकारों के उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है
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भी कई मौखिक और लिखित निर्देशों के बावजूद सेवा विभाग से संबंधित कई फाइलों को राजशेखर ने अपने समकक्षों को नहीं सौंपी। किन्नी सिंह और अमिताभ जोशी द्वारा लिखित नोट 16 मई 2023 के माध्यम से मंत्री को यह बताया गया कि राजशेखर के पास तब तक भी सेवा विभाग की फाइलें थी।
इस संबंध में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि यह पहला अवसर नहीं है, जब राजशेखर ने इस तरह की कार्य प्रणाली में लिप्त मिले है। उपरोक्त पैरा-1 और नियम-3 (1) (1 ए) के रूप में एआईएस नियमों के 3(2)(2ए),(28)(vi)(vii)(x)(xii) और नियम-3(3)(i)(ii) में उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करना उनकी आदत में है। जब एनडीएमसी में तैनात थे तब उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण फाइलों को सौंपने के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश/निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना की थी। तत्कालीन सचिव (एनडीएमसी) द्वारा दिनांक 08 अगस्त 2019 को जारी शिकायत/निर्देशों में एनडीएमसी में गुप्त उद्देश्यों के लिए संवेदनशील फाइलें रखने के उनके आदतन आचरण के बारे में चिंता व्यक्त की थी। इससे उनके भ्रष्टचार में लिप्त होने के दुर्भावनापूर्ण इरादे और नापाक मंसूबे स्पष्ट रूप से साबित होते हैं। फिर उनको दिल्ली सरकार में भेज दिया गया था। नोट की कापी शिकायत कि साथ लगाई गई है ।
सर्विसेज मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि तथ्यों, परिस्थितियों और घटनाओं के कालक्रम से यह स्पष्ट है कि एक संवेदनशील पद पर आसीन एक वरिष्ठ अधिकारी एआईएस नियमों के नियमों का सीधा उल्लंघन कर रहा है और व्यक्तिगत लाभ के लिए झूठ, तुच्छ और मनगढ़ंत गलत सूचना फैला रहा है। नोट में लिखा है कि इससे यह सवाल भी उठता है कि संबंधित अधिकारी कुछ फाइलों को अपने पास क्यों रख रहा है और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसे एक्सेस करने से रोक रहा है, और क्या वह खुद फाइलों के साथ छेड़छाड़ या उसको नष्ट करने में लिप्त है?
आधिकारिक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मंत्री ने विशेष सचिव (सतर्कता) राजशेखर पर ये कार्रवाई करने की सिफारिश की है-
ए- सतर्कता विभाग से तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित/हटाने का आदेश दिया जाए।
बी- एआईएस (आचरण) नियम 1968 नियम-3(1)(1ए), नियम 3(2)(2ए),(28) (vi)(vii), (x)(xii), नियम-3(3)(1)(u), नियम-7, नियम-9, नियम-17 और नियम-18 के उल्लंघन के लिए उसके खिलाफ एआईएस (डी एंड ए) नियम 1969 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।
सी- आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में भ्रष्ट आचरण और उसके कृत्यों/कर्मों की विभिन्न शिकायतों की जांच एक एजेंसी को भेजी जाए।